desh darbar logo desh darbar logo white
Facebook-f Instagram X-twitter Whatsapp Telegram-plane Youtube
Notification
  • होम
  • देश
    • उत्तर प्रदेश
  • मनोरंजन
  • टेक्नोलॉजी
  • काम की बात
  • बिज़नेस
  • करियर
  • खेल
  • धर्म
  • अपराध
  • मौसम
Reading: समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, India’s Got Latent मामले में FIR रद्द
Font ResizerAa
desh darbar logo desh darbar logo white
  • वेब स्टोरीज
  • होम
  • देश
  • मनोरंजन
  • टेक्नोलॉजी
  • काम की बात
  • बिज़नेस
  • करियर
  • खेल
  • धर्म
  • अपराध
  • मौसम
Search
  • होम
  • देश
    • उत्तर प्रदेश
  • मनोरंजन
  • टेक्नोलॉजी
  • काम की बात
  • बिज़नेस
  • करियर
  • खेल
  • धर्म
  • अपराध
  • मौसम
Follow US
© 2024. All Rights Reserved.

Home - मनोरंजन - समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, India’s Got Latent मामले में FIR रद्द

समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, India’s Got Latent मामले में FIR रद्द

favicon
Last updated: अगस्त 14, 2026 4:26 अपराह्न
By : Desh Darbar
Published on : 3 सप्ताह पहले
India Got Latent case में Samay Raina को Supreme Court से राहत
साझा करें

Samay Raina को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) को India’s Got Latent विवाद से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़े मामले में समय रैना और चार अन्य कॉमेडियंस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

इस मामले में समय रैना के अलावा Vipul Goyal, Balraj Paramjeet Singh Ghai, Sonali Thakkar उर्फ Sonali Aditya Desai और Nishant Jagdish Tanwar को भी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने समय रैना और अन्य लोगों की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के हित में किए गए प्रयासों को भी ध्यान में रखा।

अदालत ने कहा कि जब प्रयास वास्तविक और सकारात्मक हों, तो उनके परिणाम भी सकारात्मक हो सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले से जुड़ी अन्य कार्यवाहियों को भी हटाने का आदेश दिया गया।

ये भी पढ़े

Vibe Trailer: कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, हंसी के बीच खतरनाक मिशन में फंसे दो दोस्त
मुकेश खन्ना ने पेपर लीक पर उठाया सवाल, बोले- शिक्षा मंत्री-PM शामिल नहीं तो आंदोलन का निशाना क्यों?
₹10 लाख से ₹40 करोड़ पार! ‘हनुमान अंश’ की ऐसी चली आंधी कि डायरेक्टर ने गिनती छोड़ दी, बढ़ रहे शोज
अरशद वारसी ने कंगना रनौत को दिया क्रेडिट, बोले- नेपोटिज्म पर बहस उन्होंने शुरू की; स्टार किड्स पर भी कही बड़ी बात

दिव्यांग लोगों के लिए किए गए प्रयासों का भी जिक्र

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह बात रखी गई कि समय रैना और अन्य आरोपियों ने दिव्यांग व्यक्तियों के हित में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मार्च में पुणे में एक चेस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इसके अलावा फंड जुटाने के लिए आगे भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन कार्यक्रमों के जरिए करीब 12.5 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं, जिन्हें दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रयासों को सकारात्मक कदम के तौर पर देखा।

India’s Got Latent विवाद क्या था?

India’s Got Latent से जुड़े विवाद ने 2025 में उस समय बड़ा रूप ले लिया था, जब शो के कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। कार्यक्रम में कथित आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर कई शिकायतें और FIR दर्ज हुई थीं।

विवाद के बाद मामले ने कानूनी रूप लिया और अलग-अलग पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत के सामने खास तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाले कंटेंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवेदनशील समूहों की गरिमा से जुड़े सवाल भी आए।

कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट के बड़े मुद्दे को खुला रखा

समय रैना और चार अन्य कॉमेडियंस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट से जुड़े व्यापक सवालों को पूरी तरह बंद नहीं किया है।

अदालत दिव्यांग व्यक्तियों से मिले सुझावों पर विचार करेगी और ऑनलाइन मीडिया में ऐसे कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण से जुड़े व्यापक मुद्दों पर उचित दिशा-निर्देश तैयार करने की संभावना पर सुनवाई जारी रखेगी।

Ranveer Allahbadia का मामला अलग

India’s Got Latent विवाद में Ranveer Allahbadia का नाम भी प्रमुखता से सामने आया था। हालांकि, समय रैना और चार अन्य कॉमेडियंस को राहत देने वाले 14 अगस्त के इस आदेश को Ranveer Allahbadia के मामले के साथ जोड़ना सही नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, Ranveer की ओर से दायर अलग याचिका अभी लंबित है और उन्हें पहले अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा दी गई थी।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस आदेश के दायरे में आने वाले समय रैना और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ संबंधित आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि, ऑनलाइन कंटेंट को लेकर व्यापक कानूनी और नीतिगत सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी।

समय रैना के लिए यह आदेश लंबे समय से चल रहे India’s Got Latent विवाद में एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत है, लेकिन डिजिटल कंटेंट को लेकर बड़ी बहस अभी खत्म नहीं हुई है।

TAGGED:India’s Got LatentSamay Raina
ख़बर साझा करें
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print
पिछली ख़बर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भाषण 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भाषण: स्कूल-कॉलेज के लिए आसान और प्रभावी भाषण
अगली ख़बर BSNL Recharge Plan 2026 ₹1 प्लान और ₹2399 रिचार्ज की जानकारी BSNL ₹1 Recharge Plan: 24 दिन की वैलिडिटी के साथ लौटा सस्ता प्लान, ₹2399 वाले रिचार्ज में भी बड़ा बदलाव
Follow On Whatsapp

ये भी पढ़ें

रीठा आंवला और शिकाकाई से घर पर शैंपू बनाने की विधि

रीठा शैंपू: घर पर ऐसे बनाएं नेचुरल शैंपू, 3 चीजों से तैयार होगा हर्बल क्लीनर

जन्माष्टमी की 5 खास शुभकामनाएं और श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से भरे संदेश

जन्माष्टमी की 5 खास शुभकामनाएं: अपनों को भेजें श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से भरे ये संदेश

UPSC NDA Admit Card 2026 डाउनलोड करते उम्मीदवार

UPSC NDA Admit Card 2026 जारी, यहां से डाउनलोड करें NDA 2 Hall Ticket; परीक्षा 13 सितंबर को

सोशल मीडिया इस्तेमाल करते सरकारी अधिकारी

सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई आचार संहिता, रील और निजी पोस्ट पर लग सकती है रोक

UPI और e₹ यानी डिजिटल रुपये के बीच अंतर

UPI और e₹ में अंतर: RBI ने बताया दोनों में क्या फर्क, जानिए डिजिटल रुपये का पेमेंट कैसे होता है

White Logo Desh Darbar

Poppular Categories

  • धर्म
  • देश
  • काम की बात
  • बिज़नेस
  • राजनीति
  • मनोरंजन
  • टेक्नोलॉजी
  • करियर
  • खेल
  • उत्तर प्रदेश
  • शिक्षा
  • अपराध
  • मौसम
  • राज्य

Follow us on

Facebook-f Instagram X-twitter Whatsapp Pinterest-p Youtube
  • About us
  • Privacy Policy
  • Cookies Policy
  • Corrections Policy
  • Fact Check Policy
  • DMCA Policy
  • Editorial Policy
  • Disclaimer
  • Terms and Condition
  • Contact us
desh darbar logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?