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Home - देश - सुप्रीम कोर्ट: हिरासत से शुरू होगी 24 घंटे की समयसीमा, मानवाधिकार पर जोर

सुप्रीम कोर्ट: हिरासत से शुरू होगी 24 घंटे की समयसीमा, मानवाधिकार पर जोर

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Last updated: November 6, 2026 3:05 am
By : Desh Darbar
Published on : 3 minutes पहले
सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट हिरासत 24 घंटे से जुड़े अहम फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक समयसीमा केवल पुलिस रिकॉर्ड में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद से नहीं गिनी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पहले ही रोक दी गई है, तो समय की गणना उसी वास्तविक हिरासत से शुरू होगी। अदालत ने पुलिस हिरासत में हिंसा को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए संवैधानिक सुरक्षा के पालन पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत और गिरफ्तारी के अंतर पर क्या कहा?

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में रखकर और बाद में गिरफ्तारी दर्ज करके 24 घंटे की संवैधानिक सीमा को आगे नहीं खिसका सकतीं। संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तय समय के भीतर न्यायिक निगरानी मिले।

अदालत ने स्पष्ट किया कि पूछताछ, जांच या तलाशी की कार्रवाई के नाम पर औपचारिक गिरफ्तारी से पहले बिताए गए समय को सामान्य तौर पर अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला वास्तविक यात्रा समय ही निर्धारित गणना में अपवाद हो सकता है।

मजिस्ट्रेट को दर्ज करना होगा हिरासत का वास्तविक समय

फैसले में मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी जोर दिया गया। जब किसी व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाए, तो मजिस्ट्रेट को यह दर्ज करना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता वास्तव में किस तारीख और किस समय से सीमित की गई थी। इसके बाद यह देखना होगा कि 24 घंटे के भीतर पेश करने की संवैधानिक शर्त पूरी हुई या नहीं और हिरासत की अवधि परिस्थितियों के हिसाब से उचित थी या नहीं।

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यदि संवैधानिक समयसीमा का उल्लंघन पाया जाता है, तो अदालत ने तत्काल रिहाई की जरूरत स्पष्ट की। इसका उद्देश्य गिरफ्तारी की औपचारिक कागजी प्रक्रिया के जरिए न्यायिक निगरानी से बचने की किसी भी गुंजाइश को रोकना है।

अनुच्छेद 22(2) क्यों महत्वपूर्ण है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले आवश्यक यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यह प्रावधान पुलिस हिरासत पर न्यायिक निगरानी बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि पुलिस हिरासत मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है, खासकर तब जब पूछताछ के दौरान जानकारी या स्वीकारोक्ति हासिल करने के लिए दबाव या हिंसा का सहारा लिया जाए। इसलिए गिरफ्तारी का समय दर्ज करने और हिरासत की अवधि की स्वतंत्र जांच का महत्व और बढ़ जाता है।

पुराने मामलों और दिशा-निर्देशों का संदर्भ

पीठ ने हिरासत में हिंसा से जुड़े पुराने मामलों और गिरफ्तारी के दौरान पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों का संदर्भ दिया। इनमें डी.के. बसु मामले में तय दिशा-निर्देश भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत की टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि कानूनी सुरक्षा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि हिरासत के वास्तविक समय और परिस्थितियों पर लागू होनी चाहिए।

आम नागरिकों के लिए फैसले का मतलब

इस फैसले का मूल संदेश यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तविक रोक लगने के बाद पुलिस रिकॉर्ड में गिरफ्तारी दर्ज होने का इंतजार करके संवैधानिक सुरक्षा को टाला नहीं जा सकता। हिरासत का सही समय दर्ज करना, मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच और समयसीमा का पालन—ये तीनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में अहम हैं।

यह फैसला जांच एजेंसियों की जवाबदेही और न्यायिक निगरानी के महत्व को फिर सामने लाता है। गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े मामलों में कानून की प्रक्रिया का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना जांच करना।

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